एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है इसके अंतर्गत आप की प्रॉपर्टी की सारी जानकारी उपलब्ध होती है जैसे कि आपने कभी लोन लिया हो या कभी गिरवी रखी हो उसकी कोई रांची भगाया तो नहीं है अगर अभी तक आपने अपनी प्रॉपर्टी एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आपको जरूर बनवा लेना चाहिए इससे इससे आपको प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में भविष्य में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है और आप सर्च एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट कैसे बनवाएँ कर रहे हैं तो यहां आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट कैसे बनता है और आप बड़ी आसानी से अपना एंड क्रम बस सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे।
अगर आप कोई भी नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपको उसका नोन Encumbrance Certificate और MSME Certificate जरूर पता कर लेना चाहिए क्योंकि एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ होता है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं उससे संबंधित कोई भी बकाया राशि या कभी लोन लिया हो तो उसकी किस्त बाकी तो नहीं रह गई है। Encumbrance Certificate एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पर लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो बैंक के द्वारा आप से कम से कम 10 से 15 साल तक का एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट मांगा जाएगा इसलिए इस बात को भी दर्शाता है कि आप लोन लेने के लिए योग्य है या नहीं।
एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट बनवाना क्यों जरूरी है
एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट में एक खास अवधि की प्रॉपर्टी के लेन-देन की सारी जानकारी उसमें रहती है एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट में लगभग 12 साल तक की जानकारी दी जाती अगर आप उससे भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो वह भी आपको मिल जाती है Encumbrance Certificate बनवाने के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है यह चार्ज आप अपनी प्रॉपर्टी का कितने समय का एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसके हिसाब से लिया जाता है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते और अभी तक Encumbrance Certificate आपने नहीं बनवाया है तो आपको बता दे जो भी आप की प्रॉपर्टी खरीदेगा वह आपसे नॉन एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट जरूर मांगेगा इसलिए आपको बनवा लेना चाहिए आइए जानते आप इस सर्टिफिकेट को किस तरीके से मिलवा सकते हैं।
एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट कैसे बनता है
अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं भेजना चाहते हैं और आप उसका एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट आपने नहीं बनवाया है तो आपको यह बहुत जरूरी है बनवाना तो किस तरीके से आप इस एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं नीचे सारी जानकारी दी हुई है।
- आपको एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपनी तहसील के रजिस्टार ऑफिस में जाना है जहां आप की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड की गई है
- यहां जाने के बाद आपको एक फार्म लेना है इस फार्म (Form 22) को आपको भरना है।
- इसके साथ आपको अपना एड्रेस प्रूफ प्रॉपर्टी की सारी डिटेल टाइटल सारी जानकारी इसमें भर देनी है और अपने एड्रेस प्रूफ आपको सेल्फ अटेस्ट करके इसमें लगा देना है
- इस फॉर्म पर आपको ₹2 की गैर-न्यायिक टिकट लगा देनी है इसके बाद आपको इस फॉर्म को जमा कर देना है
- आपको इस फॉर्म जमा करने के साथ आपको इसकी फीस भी जमा करनी होगी यह फीस आपसे आप इस सर्टिफिकेट को कितनी अवधि के लिए बनवा रहे हैं उसके हिसाब से ली जाती है।
- आपके फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपके द्वारा जानकारी दी गई है उसको सत्यापन के बाद 15 से 30 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन जाता है।
- यह सर्टिफिकेट दो फॉर्म में जारी किया जाता है अगर आप की प्रॉपर्टी लेन-देन की कोई जानकारी है तो यह फार्म नंबर 15 में जारी किया जाएगा अगर कोई भी लंबी जानकारी नहीं है तो या फॉर्म नंबर 16 पर जारी किया जाएगा
- पर आप की प्रॉपर्टी से संबंधित लेने की कोई लंबी जानकारी है वैसे तो इस सर्टिफिकेट में सारी जानकारी दे दी जाती है लेकिन फिर भी आपको इसके साथ पोजीशन सर्टिफिकेट बनवाने की सलाह दी जाती है।
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उम्मीद करते हैं एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट संबंधित सारी जानकारी आपको यहां मिल गई होगी और किस तरीके से आप यह एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं इसके बारे में आपकी सांजा सारी जानकारी मिल गई होगी।