अगर आप वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं और आपका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है तो आप घर बैठे अपने Voter ID Card download कर सकते हैं या नहीं इसके बारे में पूरी जानकारी यहां पर आपको दी गई है तो इस लेख के बाद अपनी आप अपने वोटर कार्ड डाऊनलोड कर सकते हैं अगर आप 18 वर्ष की उम्र को पार कर चुके हैं तो आपको अपना वोटर आईडी कार्ड जरुर करवा लेना चाहिए।
आप वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और अगर आपने आवेदन कर दिया है तो आप अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं आपका वोटर आईडी कार्ड बनाया नहीं बनाया या कितने दिन में बन जाएगा।
यह पूरी जानकारी आप घर बैठे मोबाइल सेदेख सकते हैं।
वोटर कार्ड डाऊनलोड कैसे करें
अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है और आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं और वोटर कार्ड नाम से कैसे निकालते हैं तो नीचे कुछ स्टेप दिए गए जिनको फॉलो करके अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर जाना है।
- इसके बाद आपको वहां पर एक वोटर आईडी स्टेटस ऑप्शन मिलेगा उसको क्लिक करना है।
- वहां जाने के बाद जो आपने वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन किया होगा उस समय रेफरेंस नंबर मिला होगा तो वहां जाकर आपको रेफरेंस नंबर के साथ अपनी सारी जानकारी भरदे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना।
- इसके बाद आपके सामने आपको पूरा वोटर आईडी कार्ड की जानकारी खुल कर आ जाएगी। और आप इसेप्रिंटआउट के रूप में ले सकते हैं।
वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक मार्क आता है जिसकी वजह से ऑफलाइन ही दिया जाता है आप इसे अपने घर डाक द्वारा मंगवा सकते हैं।
Duplicate Voter ID card download
अगर आपके वोटर आईडी कार्ड बनवाने के बाद और आपका वोटर आईडी कार्ड खराब हो जाता है खो जाता है तो ऐसी स्थिति में आप अपना डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं।
- डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको निर्वाचन आयोग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है जहां जाकर आपको EPIC-0002 फॉर्म डाउनलोड कर लेना है
- इस फॉर्म को भरने के बाद इसके साथ सारी जानकारी आपका नाम पिता का नाम आपके वोटर आईडी कार्ड का नंबर सब कुछ सही से भरने के बाद आपको इसे सबमिट कर देना है।
- सारी जानकारी बनी के साथ आपको इसमें सभी डाक्यूमेंट्स भी लगाने होंगे
- अगर आपका वोटर आईडी कार्ड चोरी हो गया तो इसमें आपको एक एफ आई आर की कॉपी भी लगानी होगी क्योंकि फार्म भरते समय इसमें आपको कारण भरना पड़ेगा कि आप डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड क्यों बनवाना चाहते हैं।
- सबमिट करने के बाद आपको रिफरेंस आईडी मिलेगी डिफरेंस नंबर बनेगा जिसकी सहायता से आप पता कर सकेंगे आपका वोटर आईडी कार्ड बन चुका या नहीं बन चुका है।
- वोटर आईडी कार्ड बनने के बाद आप इसी रिफरेंस नंबर के साथ सारी डिटेल ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
- वोटर आईडी कार्ड बन जाने के बाद अब इसे अपने घर पर डाक के द्वारा महुआ सकते हैं या फिर निर्वाचन आयोग के दफ्तर जाकर खुद ले सकते हैं।